लड़के के अपहरण और हत्या के आरोप में मौत की सजा

मुंगेर: एक स्थानीय अदालत ने आज एक व्यक्ति को वर्ष 2012 में एक नाबालिग लड़के का अपहरण, दुष्कर्म और हत्या के आरोप में मौत की सजा दी है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ज्योति स्व‌रूप श्रीवास्तव ने कानून आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मनीष मंडल उर्फ पनाली मंडल को मौत की सजा सुनाई और 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

अतिरिक्त लोक पुरासक्योटर सुशील कुमार सिन्हा ने बताया कि 3 लोग मनीष मंडल उर्फ पनाली मंडल अमित झा और मनोज कुमार ने एक 10 वर्षीय लड़के को जिला मुंगेर में जालपुर पुलिस स्टेशन के तहत क्षेत्र केशोरिपोर से अपहरण कर लिया था और उसके परिवार से कृतावान किया था जब इस मांग की पूर्ति नहीं की गई तो उन्होंने नाबालिग लड़के को मारने से पहले दुष्कर्म अंजाम दी। इस घटना के बाद 2 आरोपियों अमित झा और मनोज कुमार फरार हैं।