लालू मुज़रिम करार हिरासत मे लिए गए

चारा घोटाला मामले में अदालत ने आज लालू समेत तमाम 45 मुल्जिमान को मुजरिम करार दिया है। चार मुल्जिमान को तीन साल की सजा सुनायी गयी है। लालू को सजा तीन तारीख को सुनायी जायेगी, हालांकि उनका जेल जाना तय है, उन्हें तीन से सात साल तक की सजा हो सकती है। अगर सजा सुनायी गयी, तो लालू की एमपी की रुक़नियत खत्म हो सकती है।

लालू अभी अदालत की हिरासत में हैं और ऐसी खबरें आ रही हैं कि उन्हें आज ही जेल जाना पड सकता है। भाजपा के तर्जुमान शाहनवाज हुसैन ने फैसले का खैर मखदम करते हुए कहा कि रियासत में जो लूट की छूट दी गयी थी, उसके खिलाफ अदालत ने कबीले तारीफ फैसला किया है। लालू की सजा पर कल अदालत में बहस होगी। उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। अब तीन अक्तूबर को उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिये सजा सुनायी जायेगी। सजा सुनाये जाने के बाद वे अगला इंतिख़ाब नहीं लड पायेंगे।

मुजरिमों में साबिक़ वज़ीर जगन्नाथ मिश्र, जेडीयू एमपी जगदीश शर्मा भी शामिल हैं। इन तमाम पर 37 करोड़ 68 लाख रुपए के चारा घोटाले का इल्ज़ाम है। दागी लीडरों से जुड़े माहौल के दरमियान लालू के इस केस पर पूरे मुल्क की नजर थी। फैसले के मद्देनजर बिहार के तमाम अजला में अलर्ट जारी किया गया है, ताकि फैसले के बाद उनके हिमायती किसी तरह का हंगामा न कर सकें।