संजय दत्त को हथियार पहुंचाने वाले मूसा को राहत नही

मुंबई। 1993 के मुंबई ब्लास्ट के दोषी इब्राहिम मूसा चौहान को बांबे हाई कोर्ट से अंतरिम राहत नहीं मिली। वह धमाकों से पहले अदाकार संजय दत्त के घर हथियार पहुंचाने के मामले में सजा काट रहा है।

मूसा ने अपने वकील फरहान शाह के जरिये अपनी सजा में मिली माफी को रद किए जाने को चुनौती दी है। कार्यवाहक चीफ जस्टिस वीके ताहिलरमानी और जस्टिस शालिनी फंसालकर जोशी की पीठ ने उसकी याचिका को स्वीकार कर लिया। हालांकि पीठ ने उसे अंतरिम राहत देने से इन्कार कर दिया।

पीठ ने अगली सुनवाई के लिए 21 मार्च की तारीख तय की है। मूसा ने अंतरिम राहत की मांग करते हुए कहा कि उसे जेल से रिहा कर दिया जाना चाहिए। कि मूसा को अच्छे बर्ताव के बिना पर उसकी दस साल की सजा में माफी की मंजूरी मिली थी। उसे नवंबर 2015 में जेल से रिहा किया जाना था। लेकिन महानिरीक्षक (जेल) ने उसकी सजा माफी को रद कर दिया था।