संसद से पहले जेल जा सकता है बसपा का यह नवनिर्वाचित सांसद

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने दुष्कर्म मामले में सोमवार को नवनिर्वाचित बसपा सांसद अतुल राय की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें 23 मई को आम चुनाव के अंत तक गिरफ्तारी से रोक की मांग की गई थी। दुष्कर्म का मामला दर्ज होने के बाद से फरार चल रहे अतुल राय ने अपनी याचिका वापस लेना बेहतर समझा।

एक मई को वाराणसी के एक पुलिस स्टेशन में दर्ज प्राथमिकी में एक कॉलेज की छात्रा ने उत्तर प्रदेश के घोसी से नवनिर्वाचित बसपा सांसद अतुल राय पर यौन शोषण का आरोप लगाया था ।

अतुल राय के वकील ने इस मामले को राजनीति से प्रेरित बताते हुए कहा कि यह बस आम चुनाव में बसपा नेता को प्रचार करने से रोकने और उन्हें चुनाव में हराने के लिए किया गया।

राय ने लोकसभा चुनावों में अपने निकटतम भाजपा प्रतिद्वंद्वी हरि नारायण राजभर को 1,22,018 मतों से हराकर घोसी सीट जीती है।