सरकारी मुलाज़िमतों के लिए हद उम्र में 10 साल का इज़ाफ़ा

हैदराबाद 27 जुलाई:तेलंगाना हुकूमत ने रियासत के तालीम-ए-याफ़ता बेरोज़गार नौजवानों के लिए एक ख़ुशख़बरी दी है। बताया गया कि सरकारी मुलाज़िमतों के हुसूल के लिए उम्र की जो हद मुक़र्रर है, इस हद उम्र से बढ़ कर वाले तालीम-ए-याफ़ता बेरोज़गार नौजवानों के लिए दस साल ज़ाइद किया गया है।

इस तरह सरकारी नौकरीयों के लिए मुक़र्ररा हद उम्र से तजावुज़ कर जाने वाले तालीम-ए-याफ़ता बेरोज़गार नौजवान दस साल उम्र ज़ाइद होने के बावजूद सरकारी मुलाज़िमतों के हुसूल के लिए अहल होंगे और ये रियाइत सिर्फ एक साल के लिए ही होगी। इस सिलसिले में हुकूमत बहुत जल्द अहकामात जारी करेगी।

बावसूक़ सरकारी ज़राए ने ये बात बताई और कहा कि सरकारी मुलाज़िमतों के हुसूल के लिए मुक़र्ररा हद उम्र तजावुज़ कर जाने वाले तालीम-ए-याफ़ता बेरोज़गार नौजवानों को दस साल की रियाइत दी जाने के बाइस हज़ारों बेरोज़गार तालीम-ए-याफ़ता नौजवानों को फ़ायदा होगा।