सरकारी हॉस्पिटल में ख़ातून की मौत पर 28 लाख रुपए मुआवज़ा अदा करने का हुक्म

मदवाई 03 सितम्बर: मद्रास हाईकोर्ट ने हुकूमत तामिलनाडु को हुक्म दिया है कि एक मुतवफ़्फ़ी ख़ातून के रिश्तेदारों को 28.37 लाख रुपए मुआवज़ा अदा किया जाये।

सरकारी हॉस्पिटल में ये ख़ातून ऑक्सीजन की बजाये नाइट्रस ऑक्साइड चढ़ा देने पर 411 दिन कोमा में रहने के बाद साल 2012 में फ़ौत हो गई थी। जस्टिस के के शशी धरन ने अपने अहकामात में कहा है कि रियासती हुकूमत पर ये वाजिब है कि दरख़ास्त गुज़ार को मुआवज़ा अदा करे जो कि मुतवफ़्फ़ी ख़ातून का शौहर है और उनके दो बच्चे हैं।

सरकारी हॉस्पिटल में डाक्टरों और स्टाफ़ की बदतरीन लापरवाही के नतीजे में ये ख़ातून कई माह तक पेट के दर्द से तड़पते हुए दम तोड़ दिया था। शौहर ने गर्वनमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल कन्याकुमारी में बीवी के मौत पर रियासती हुकूमत से मुआवज़ा तलब करते हुए साल 2013 में एक अर्ज़ी दाख़िल की थी जिस पर ये अहकामात जारी किए गए हैं। अदालत ने हुकूमत को ये इख़तियार दिया है कि मुआवज़ा की रक़म क़सूरवार डाक्टरों और स्टाफ़ से वसूल कर सकती है क्युं कि डाक्टरों ने अवाम की ख़िदमत का जो हलफ़ उठाया है इस की संगीन ख़िलाफ़वरज़ी की है।