सरकार का निर्देश, न्यूज चैनल ‘दलित’ शब्द के इस्तेमाल से बचें

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने एक परामर्श जारी कर सभी निजी टीवी चैनलों को बंबई हाईकोर्ट के एक फैसले के आलोक में अनुसूचित जातियों से जुड़े लोगों के लिए ‘दलित शब्द के इस्तेमाल से बचने का आग्रह किया है। परामर्श में चैनलों से आग्रह किया गया है कि वे अनुसूचित जाति के लोगों का उल्लेख करते हुए ‘दलित’ शब्द के इस्तेमाल से बच सकते हैं।
न्यूज एजेंसी पीटीआई-भाषा के अनुसार सात अगस्त को सभी निजी टीवी चैनलों को संबोधित करके लिखे गए पत्र में बंबई हाईकोर्ट के जून के एक दिशा-निर्देश का उल्लेख किया गया है। उस दिशा-निर्देश में मंत्रालय को मीडिया को ‘दलित शब्द का इस्तेमाल नहीं करने को लेकर एक निर्देश जारी करने पर विचार करने को कहा गया था। पंकज मेशराम की याचिका पर बंबई हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने ये निर्देश दिया था।