सरकार की विशेष अपील कोर्ट से खारिज, शिक्षामित्रों को टीईटी पास होना जरूरी

नैनीताल :  कोर्ट ने कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत शिक्षामित्र को टीईटी पास होना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार टीईटी पास अभ्यर्थियों को नियमित नियुक्ति के लिए दो चांस दिए जाएंगे, अन्यथा बिना टीईटी उनका सहायक अध्यापक पद पर समायोजन नहीं हो सकता। हाई कोर्ट ने शिक्षामित्रों व सरकार की विशेष अपील खारिज कर दी है। टीईटी पात्रता परिक्षा के बिना अध्यापन कर रहे शिक्षमित्रों को अब पहले टीईटी परिक्षा पास करनी होगी।

पूर्व में सरकार की ओर से बिना टीईटी पास अभ्यर्थियों को शिक्षामित्र के तौर पर समायोजन करने का शासनादेश जारी किया था, टीईटी पास कर चुके अभ्यर्थियों ने इस शासनादेश को याचिका के माध्यम से हाई कोर्ट में चुनौती दी तो कोर्ट ने शासनादेश को निरस्त कर दिया।

उन्होंने शासनादेश को असंवैधानिक करार दिया था। एकलपीठ के आदेश को सरकार, बिना टीईटी पास अभ्यर्थियों व टीईटी कर रहे अभ्यर्थियों ने विशेष अपील दायर कर चुनौती दी।

कोर्ट ने याचिका लंबित होने के दौरान टीईटी कर रहे अभ्यर्थियों को शिक्षामित्र के पद पर समायोजन करने अथवा यथावत रखने के आदेश सरकार को दिए हैं।

सरकार को आदेश का अनुपालन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार करना होगा। मामले की सुनवाई वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा व न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की खंडपीठ में हुई।