जेएनयू के लापता छात्र नजीब अहमद मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। सीबीआई ने कोर्ट को जानकारी दी है कि वह इस केस में क्लोजर रिपोर्ट फाइल करना चाहती है।
सीबीआई का कहना था कि वह इस केस को बंद करना चाहती है क्योंकि उसने हर संभावित एंगल से नजीब का पता लगाने की कोशिश कर ली है लेकिन नजीब को ढूंढने में वह नाकाम रही है।
Delhi High Court reserves order on JNU student Najeeb Ahmed missing case. CBI said it wants to file a closure report as the probe has been conducted from all aspects but all efforts failed. Ahmed's mother seeks status report filed by the CBI & also reinvestigation in the matter. pic.twitter.com/4iQYSdOGKo
— ANI (@ANI) September 4, 2018
वहीं नजीब अहमद की मां ने सीबीआई द्वारा फाइल की गई स्टेटस रिपोर्ट देखने की मांग के साथ इस मामले की दोबारा जांच की मांग की है। अब कोर्ट ने इस मामले में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है।
गौरतलब है कि नजीब अहमद 15 अक्तूबर 2017 से लापता है और उसकी मां ने उसे तलाश करने के लिए प्रत्यक्षीकरण याचिका हाईकोर्ट में दायर कर रखी है।