सीमांध्र की गाड़ीयों से ट्रांसपोर्ट टैक्स वसूल ना करने की हिदायत

हाईकोर्ट ने तेलंगाना की रियासती हुकूमत को हिदायत की हैके वो सीमांध्र इलाके से यहां पहुंचने वाली गाड़ीयों से कोई ट्रांसपोर्ट टैक्स वसूल ना करे।
हुकूमत तेलंगाना की तरफ़ से जारी करदा एक हुक्मनामा के ख़िलाफ़ चैलेंज करते हुए तरविमला की बस एसोसीएशन की दरख़ास्त पर अपने फ़ैसले में हाईकोर्ट ने कहा कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के दरमयान चलने वाली गाड़ीयों से आइन्दा साल मार्च तक कोई टैक्स वसूल नहीं किया जाना चाहीए। यहां ये बात काबिल-ए-ज़िकर है कि गवर्नर ने 01 जून को सरकारी हुक्मनामा नंबर 43जारी किया था।

जिस में कहा गया था कि दो के मिनजुमला किसी एक तेलुगो रियासत में भी ट्रांसपोर्ट टैक्स अदा करना मुताल्लिक़ा गाड़ी की नक़ल-ओ-हरकत के लिए काफ़ी होगा ताहम गवर्नर के अहकाम के बरख़िलाफ़ हुकूमत तेलंगाना ने इस हुक्मनामा में तरमीम करते हुए एक और हुक्मनामा नंबर 586 जारी किया था और पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश से आने वाली गाड़ीयों से ट्रांसपोर्ट टैक्स की वसूली का आग़ाज़ कर दिया था।