सुब्रामणियम स्वामी को इश्तेआल अंगेज़ आर्टीकल केस में पेशगी ज़मानत मंज़ूर

नई दिल्ली, ३१ जनवरी (पी टी आई) सदर जनता पार्टी सुब्रामणियम स्वामी जिन पर मुंबई के रोज़नामा मैं इश्तेआल अंगेज़ आर्टीकल तहरीर करने का इल्ज़ाम है, उन्हें आज दिल्ली हाईकोर्ट की जानिब से पेशगी ज़मानत अता कर दी गई।

गिरफ़्तारी की सूरत में, उन्हें 25,000 रुपये फी कस के शख़्सी मुचल्का और ज़मानत की पेशकशी रिहा कर दिया जाएगा, जस्टिस एम एल महित ने ये बात कही और स्वामी के इस हलफ़िया ब्यान को रिकार्ड कर लिया कि वो मुस्तक़बिल में इस तरह के आर्टीकल्स तहरीर करने से बाज़ रहेंगे।

अदालत ने कहा, गो कि किसी किताब की असास पर कोई आर्टीकल तहरीर करना किसी भी शहरी का बुनियादी हक़ है लेकिन इस हक़ को बाअज़ वाजिबी तहदीदात के साथ इस्तेमाल करना होगा जिन पर नज़र रखनी पड़ेगी। अदालत ने स्वामी की ऐसा ग़ैरमशरूत हलफ़नामा देने पर सताइश भी की कि वो अपने पर आइद तहदीदात की तामील करेंगे।