स्मृति ईरानी की अदालत में बुलाया पर 6 अक्टूबर को फैसला

नई दिल्ली: दिल्ली की अदालत 6 अक्टूबर को तय करेगी कि नकली शैक्षिक दसतावेज़‌ के मामले में एक शिकायत पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को समन जारी किया जा सकता है? जबकि उनके खिलाफ यह आरोप है कि चुनाव आयोग को पेशकश हल्फ़नामों में अपनी शैक्षिक योग्यता के बारे में गलत सूचना प्रदान की हैं।

मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट हरवेनद सिंह ने इस ख़सूस में आज आदेश जारी करने की घोषणा की थी लेकिन यह कहते हुए मामले को टाल दिया कि हुकुमनामह तैयार नहीं है। एक फ्रीलांस पत्रकार लाल सागर खान की शिकायत पर बहस के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित कर दिया है।