हत्या के दो मामलों में दोषी रामपाल को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई!

हिसार की एक सत्र अदालत ने आज (16 अक्‍टूबर) हत्या के दो मामलों और अन्य अपराधों में सतलोक आश्रम के स्वयं-भू बाबा रामपाल को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

कोर्ट ने 11 अक्‍टूबर को सुनवाई करते हुए हत्‍या के दो मामलों में रामपाल और उसके अनुयायियों को दोषी करार दिया था। मंगलवार को सजा के ऐलान को देखते हुए पुलिस ने हिसार और आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्‍यवस्‍था भी कड़ी कर दी है।

बता दें कि 11 अक्‍टूबर को हिसार के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डी.आर.चालिया ने हत्या के दो मामलों और अन्य अपराधों में रामपाल और उसके अनुयायियों को दोषी ठहराया था। न्यायाधीश चालिया ने हिसार जिला जेल के अंदर एक अस्थायी अदालत में लगभग चार वर्ष तक चली सुनवाई के बाद अपना निर्णय सुनाया था।

67 वर्षीय रामपाल और उसके अनुयायी नवम्बर, 2014 में गिरफ्तारी के बाद से जेल में बंद थे। रामपाल और उसके अनुयायियों के खिलाफ बरवाला पुलिस थाने में 19 नवम्बर, 2014 को दो मामले दर्ज किए गए थे।

पहला मामला दिल्ली में बदरपुर के निकट मीठापुर के शिवपाल की शिकायत पर जबकि दूसरा मामला उत्तर प्रदेश में ललितपुर जिले के सुरेश ने दर्ज कराया था। दोनों ने रामपाल के आश्रम के अंदर अपनी पत्नियों की हत्या की शिकायत की थी।

उन्होंने आरोप लगाया था कि दोनों महिलाओं को कैद करके रखा गया और बाद में उनकी हत्या कर दी गई। हत्या के आरोपों के अलावा इन पर लोगों को गलत तरीके से बंधक बनाने का आरोप लगाया गया था।