हरियाणा के जींद में रुकवाया गया बाल विवाह

हरियाणा : हरियाणा के जींद ज़िले के संगतपूरा गाँव में हो रहे एक बाल विवाह को बाल विवाह निषेध विभाग और पुलिस ने रुकवा दिया| एक सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए बाल विवाह निषेध विभाग ने संगतपुरा गाँव में उस वक़्त बारात रुकवा दी जब बारात की फतेहाबाद में ढाणी गोयलपुर गांव में जाने की तय्यारी हो रही थी |

एक अधिकारी के मुताबिक़ दुल्हे की उम्र 22 साल और दुल्हन की उम्र 15 साल है और दुल्हन अभी दसवीं क्लास में पढ़ रही है |

पुलिस ने बताया कि अधिकारियों द्वारा काउंसिलिंग किये जाने के बाद दूल्हे के माता पिता ने हलफ़नामा दिया कि वे क़ानून का पालन करेंगे और अपने बेटे की शादी दुल्हन की क़ानून द्वारा निर्धारित आयु पूरी हो जाने के बाद ही करेंगे |

 

बाल विवाह अधिनियम के तहत शादी के लिए लड़के की उम्र 21 साल और लड़की की उम्र 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए | इससे कम उम्र में शादी निषेध है और ऐसा करना एक अपराध है और इसमें2 साल की कैद या एक लाख रुपये जुर्माना हो सकता है |