हरियाणा में जाट आरक्षण पर हाईकोर्ट का रोक

चंडीगढ़। हरियाणा में जाट और 5 अन्य समुदायों को आरक्षण देने के फैसले पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। इस मामले में अगली सुनवाई अब 21 जुलाई को तय की गई है और हरियाणा सरकार को नोटिस भेजा गया है। हाईकोर्ट की इस रोक से सरकार को बड़ा झटका लगा है।

गौरलतब है कि 29 मार्च को जाट आरक्षण बिल पास किया गया था जिस पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से जबाब मांगा है। आरक्षण बिल के तहत हरियाणा में जाट, जट सिख, रोड़, बिश्नोई, त्यागी और मुल्ला/मुस्लिम जाट को पिछड़ा वर्ग की नई कैटेगरी बीसी(सी) के तहत आरक्षण का लाभ मिलने का प्रावधान किया गया था।