हरियाणा सरकार का फैसला, 12 साल तक की बच्‍ची से रेप पर मौत की सजा

मध्य प्रदेश के बाद हरियाणा दूसरा ऐसा राज्य बन गया है जिसमें 12 साल तक की बच्चियों के साथ बलात्कार के लिए मौत की सजा का प्रावधान बनाया गया है   मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया.  न्यूज़ 18 की  खबर के मुताबिक ऐसे मामलों में कम से कम 14 साल के सश्रम कारावास की सजा हो सकती है, जो आजीवन कारावास यानि व्यक्ति के प्राकृतिक जीवन की शेष अवधि तक बढ़ाई जा सकती है.

, इतनी कठोर सजा का प्रावधान किया गया है. हरियाणा कैबिनेट के इस फैसले को आने वाले विधानसभा के बजट सत्र में विधानसभा में पारित करवाया जाएगा. बताया जाता है कि हरियाणा कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया कि दुष्कर्म के आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए.