हाईकोर्ट ने सिंगल बेंच के फैसले को पलटा, अमित शाह की रथ यात्रा पर रोक लगाई

पश्चिम बंगाल में भाजपा की रथ चलने से पहले एक बार फिर अटक गई है. कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सिंगल बेंच के फैसले को पलटते हुए रथ यात्रा को फिलहाल अनुमति देने से इनकार कर दिया. हाईकोर्ट के जस्टिस तापब्रत चक्रवर्ती की एकल पीठ ने बृहस्पतिवार को भाजपा के रथ यात्रा कार्यक्रम को मंजूरी दे दी थी. इस फैसले को शुक्रवार को ममता सरकार ने हाईकोर्ट की डबल बेंच के सामने चुनौती दी, जिसपर यह फैसला आया.

दरअसल, भाजपा अध्यक्ष अमित शाह उत्तर बंगाल के कूच बिहार से इस यात्रा को सात दिसंबर को हरी झंडी दिखाने वाले थे, लेकिन ममता सरकार ने इसकी अनुमति नहीं दी. इसके बाद भाजपा ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. हाईकोर्ट की एकल पीठ ने भी 6 दिसंबर को रथ यात्रा को मंजूरी नहीं दी थी. इसके बाद पीठ ने कल यानी गुरुवार को इस मामले में फैसला सुनाया और रथ यात्रा की अनुमति दे दी. इसके बाद फिर ममता सरकार ने हाईकोर्ट की डबल बेंच में इस फैसले को चुनौती दी.

शुक्रवार को कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश देबाशीष कारगुप्ता और न्यायमूर्ति शम्पा सरकार की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की. राज्य सरकार ने मामले पर तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया था. अदालत ने राज्य सरकार की अपील को मंजूर करते हुए कहा कि वह प्रतिवादी भाजपा को इसकी प्रतियां उपलब्ध करवाए जिसके बाद सुनवाई शुरू होगी.