हापुड़ लंचिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मेरठ पुलिस महानिरीक्षक को दो सप्ताह में पूरी घटना के संबंध में एक स्टेटस रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही मामले से जुड़े गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित का भी आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 28 अगस्त को होगी. बता दें कि पिछले महीने हापुड़ जिले में कथित रूप से गौवध करने में संलिप्त होने के संदेह में उग्र भीड़ ने दो लोगों पर हमले कर दिया था, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी. हमले में जीवित बचे व्यक्ति की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई हुई.
Hapur lynching case: Supreme Court asks Meerut Inspector General of police to submit a report with respect to the entire incident & to ensure protection to the witnesses in the case. Matter fixed for further hearing on August 28
— ANI (@ANI) August 13, 2018
बता दें कि इस हमले में जीवित बचे समीउद्दीन ने हापुड़ घटना की न्यायालय की निगरानी में विशेष जांच दल से जांच कराने और आरोपियों की जमानत रद्द करने का अनुरोध किया है. इसके अलावा उन्होंने इस मामले की सुनवाई उत्तर प्रदेश से बाहर कराने का अनुरोध भी किया है. प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड़ और न्यायमूर्ति इन्दिरा बनर्जी की पीठ ने पीड़ित समीउद्दीन की वकील वृन्दा ग्रोवर के आग्रह पर विचार किया था कि याचिका पर जल्द सुनवाई की आवश्यकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस घटना को रोड रेज का मामला बताया था, जबकि इसमे 45 वर्षीय मांस कारोबारी कासिम कुरैशी मारा गया था.
आरोप है कि 64 वर्षीय समीउद्दीन और कासिम कुरैशी की 18 जुलाई को उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में कुछ व्यक्तियों के समूह ने उन दोनों के कथित गौ वध में शामिल होने के संदेह में कथित रूप से पिटाई की थी. इस पिटाई में दोनों बुरी तरह जख्मी हो गये थे और कुरैशी की बाद में मृत्यु हो गयी. इस याचिका में समीउद्दीन ने आरोपी युधिष्ठिर सिंह सिसोदिया की जमानत रद्द करने और इस मामले को सुनवाई के लिए यूपी से बाहर स्थानांतरित करने का अनुरोध किया है. याचिका में आरोप लगाया गया है कि पुलिस ने इस घटना के संबंध में हल्की धाराओं के तहत रोड रेज का मामला दर्ज किया है. याचिका में इसे रोजरेज का नहीं बल्कि भीड़ द्वारा हिंसा की घटना बताने के तर्क के समर्थन में सोशल मीडिया पर सामने आये एक मिनट के वीडियो का भी जिक किया गया है.