हिजाब हटाए बगै़र मुक़द्दमा की समाअत नामुमकिन

कैनेडा में एक जज ने मुक़द्दमा की समाअत के दौरान एक ख़ातून के हिजाब हटा देने की हिदायत की। जज ईलियाना मारेंगो ने माउंट्रीयाल की एक अदालत में मुक़द्दमा की समाअत से क़ब्ल रानिया अलूक से कहा कि ये एक सेक्यूलर मुक़ाम है जहां उन्हों ने मुनासिब लिबास अख़्तियार नहीं किया है।

सी बी सी न्यूज़ के मुताबिक़ रानिया अपनी कार की वापसी के लिए अदालत से रुजू हुई थीं। उन की कार पुलिस ने ज़ब्त कर ली थी। जज ने कहा कि मुक़द्दमा की समाअत के दौरान ऐनक, हैट्स (टोपियां) वग़ैरा कमरा अदालत में लाने की इजाज़त नहीं है मैं नहीं समझ सका कि सर पर हिजाब के साथ दाख़िला की इजाज़त क्यों करदी जाए।

सी बी सी न्यूज़ के मुताबिक़ जज ने कहा कि वो उस वक़्त तक मुक़द्दमा की समाअत नहीं करेंगे तावक़्ती के रानिया, अपने सर से हिजाब हटा कर हाज़िर नहीं होंगी। इस रिमार्क पर रानिया सहम गईं और जज ने मुक़द्दमा की समाअत को ग़ैर मुऐयना मुद्दत के लिए मुल्तवी कर दिया।