हुकूमत से पेट्रोल के बारे में हलफ़ नामा मांगा गया

बॉम्बे हाइकोर्ट ने आज सेंट्रल गवर्नमेंट‌ को हिदायत दी कि पेट्रोलीयम मंत्रालय‌ और केन्द्र फैनान्स मंत्रालय‌ को 20 जून तक पेट्रोल की क़ीमत में बढावे के ख़िलाफ़ पेश कि गइ एक दरख़ास्त के जवाब में हलफ़नामा दाख़िल करे।

दरख़ास्त में पेट्रोल की क़ीमत में बढावे को गै़रक़ानूनी क़रार दिया गया है। क्योंकि उसे पार्लीमैंट की मंज़ूरी हासिल नहीं है।

इस के आलावा ये बढावा दस्तूर की ख़िलाफ़वरज़ी है। जस्टिस आर वाई गांव और जस्टिस एन ऐम जामदार ने मुद्दई अलीहान को हुक्म दिया कि वो ये हलफ़नामा दाख़िल करते हुए अपने मौक़िफ़ की वज़ाहत करें।

मर्कज़ी वज़ारतों के इलावा दरख़ास्त मफ़ाद-ए-आम्मा के दीगर मुद्दई अलीहान में तेल बेचने वाली कंपनीयां इंडियन ऑयल कारपोरेशन, हिंदूस्तान पैट्रोलीयम कारपोरेशन और भारत पैट्रोलीयम कारपोरेशन शामिल हैं। ये दरख़ास्त जर्नल सैक्रेटरी धर्म राज्य पक्शा , राजिंदर फांसे ने दाख़िल की है।