हुसैन हक़्क़ानी को बैरून-ए-मुल्क रवानगी की मशरूत इजाज़त

ईस्लामाबाद 31 जनवरी (पी टी आई) खु़फ़ीया मुरासला मुक़द्दमा के तहक़ीक़ाती कमीशन की तरफ़ से मोहलत की दरख़ास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन की मुद्दत में दो माह की तौसीअ कर दी है जबकि साबिक़ पाकिस्तानी सफ़ीर बराए अमरीका हुसैन हक़्क़ानी को बैरून-ए-मुल्क जाने की इजाज़त दे दी गई है।

मुक़द्दमा की समाअत चीफ़ जस्टिस इफ़्तिख़ार मुहम्मद चौधरी की सरबराही में नौ रुकनी बैंच ने की। पैर के दिन समाअत का आग़ाज़ हुआ तो अटार्नी जनरल ने कमीशन की कार्रवाई, ब्लैकबेरी कंपनी के अदम तआवुन और केस के मर्कज़ी किरदार मंसूर एजाज़ के तहफ़्फुज़ात के बारे में बैंच को आगाह किया। समाअत के दौरान हुसैन हक़्क़ानी की वकील आसमा जहांगीर ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल के बच्चे बैरून-ए-मुल्क मुक़ीम हैं।

इन पर बैरून-ए-मुल्क जाने पर आइद पाबंदी उठाई जाय, उन्हें चार दिन के नोटिस पर अदालत तलब कर सकती है।

अदालत ने हुसैन हक़्क़ानी को बैरून-ए-मुल्क जाने की इजाज़त देते हुए हुक्म दिया कि वो तमाम कवाइफ़ रजिस्ट्रार ऑफ़िस को बता कर बैरून-ए-मुल्क जा सकते हैं।