ख़वातीन के साथ बदतमिज़ी, सड़कों पर झाड़ू लगाने मुल्ज़िमीन को हिदायत

मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज ख़वातीन के साथ बदसुलूकी और इक़्दाम-ए-क़तल केस के 4 मुल्ज़िमीन को हिदायत दी है कि वो 6 माह तक हफ़्ते में एक मर्तबा सड़कों पर सफ़ाई (झाड़ूकशी) करें जबकि उनके ख़िलाफ़ केस को कुलअदम क़रार दिया गया है।

हाईकोर्ट से रुजू हो कर 4 नौजवानों अंकित जाधव, सुहासिनी ठक्कर, मलिन्द्र मौर्य और अमित ओखले ने ये दरख़ास्त की थी कि गुज़िशता साल अक्टूबर में थाने पुलिस की जॉब से दर्ज इक़्दाम-ए-क़तल और बदतमिज़ी का केस कुलअदम क़रार दिया जाये और बताया है कि शिकायत कुनुन्दगान के साथ काबिल-ए-क़बूल मुआहिदा कर लिया गया है।

पुलिस के बमूजब गुज़िश्ता साल अक्टूबर में दुसहरा जुलूस के दौरान 4 नौजवानों ने हालते नशा में बाज़ ख़वातीन के साथ बदसुलूकी और एतराज़ करने पर एक शख़्स पर हमला कर दिया था जिस पर उनके ख़िलाफ़ इक़्दाम-ए-क़तल और बदसुलूकी का एक केस दर्ज कर लिया गया था।

हाईकोर्ट डीविझ़न बेंच ने अगर समाअत के दौरान आज केस को ख़ारिज कर दिया है वहीं नौजवानों को मश्वरा दिया है कि माफ़ी के इव्ज़ कम्युनिटी सर्विस करें और कहा कि आइन्दा 6 माह तक हर इतवार को 8 घंटे तक थाने की सड़कों पर झाड़ू लगाऐं जिसकी निगरानी नोपाडा पुलिस स्टेशन के ओहदेदार करेंगे।