ग़ैर इरादी क़तल के इल्ज़ाम में बाप और 4 बेटों को सज़ाए क़ैद

थाने: एक 72 साला मुअम्मर शख़्स और इस के 4 लड़कों को ग़ैर इरादी इक़दाम-ए-क़तल केस में मुजरिम क़रार पाने के बाद मुक़ामी अदालत ने जेल भेज दिया। साल 2012 में उनके हमले में एक शख़्स हलाक हो गया और ऐडीशनल सेशन जज वी वी बमबरडे ने क़ानून-ए-ताज़ीरात हिंद के तहत 4 लड़कों को 3.5 साल और वालिद को 9 माह की सज़ाए क़ैद सुनाई।

ऐडिशनल पब्लिक प्रासीक्यूटर बिल्वेश्वर हिंगे पुलिस की वकालत करते हुए अदालत को बताया कि ये वाक़िया पावरलूम टाउन भीवनडी में इलाक़ा शांति नगर के खांडू पाडा रोड पर 31 अक्टूबर 2012 को पेश आया था। जब एक मामूली तनाज़े पर बच्चों के दरमियान झगड़ा हो गया ये तनाज़ा मक़्तूल और मुल्ज़िमीन के अफ़रादे ख़ानदान की वजह से पैदा हुआ था।

इस्तिग़ासा ने ये निशानदेही की कि मुल्ज़िमीन ने मन्सूबा तरिक़े से मोहलिक और तेज़ धारी हथियारों के साथ मुतास्सिरा ख़ानदान के अरकान पर हमला कर दिया जिसमें 74 साला हबीबुल्लाह अंसारी हलाक और दीगर अफ़राद ज़ख़मी हो गए थे। जब कि हबीबुल्लाह के जिस्म पर 24 चाक़ू के ज़रबात पाए गए।

अदालत ने दस्तयाब सबूतों की बिना मुल्ज़िमीन इमतियाज़ अंसारी 28 साल ، फ़य्याज़ अंसारी 34 साल ، नयाज़ अंसारी 35 साल और शकील अंसारी 40 साल को 5 साल की सज़ाए क़ैद बामुशक़क़्त और 72 साला वालिद निसार अंसारी को 9 माह की सज़ाए क़ैद सुनाई जब कि एक और मुल्ज़िम इश्तियाक़ अंसारी की मुक़द्दमे की समात के दौरान इंतेक़ाल हो गया था।