22 साल बाद रेप पीढ़िता को मिला इंसाफ, बलात्कारी को 7 साल की कैद

कौशांबी: रेप के 22 साल पुराने मामले में अदालत ने शुक्रवार को आरोपी को दोषी करार देते हुए सात साल की सजा सुनाई और 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, कोखराज इलाके में रहने वाले अहमद ने 1 जुलाई, 1995 को पड़ोसी महिला के घर जाकर कहा कि उनके पति की हालत गंभीर है। वह महिला को गांव के बाहर तालाब पर ले गया और वहां उसके साथ रेप किया। इस मामले में पीड़ित महिला ने थाने पहुंचकर घटना की नामजद रिपोर्ट दर्ज करा दी थी। मुकदमे की विवेचना के बाद पुलिस ने अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम दिनेश पाल यादव की अदालत में चली। शासकीय अधिवक्ता त्रिलोकी चंद्र केसरवानी ने पीड़िता समेत चार गवाहों को परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों एवं पत्रावली में मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद एडीजे प्रथम की अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए सात साल की कैद व दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।