मिस्र में मुस्लिम ब्रदरहुड के 32 सदस्यों को 10 साल कैद की सजा

दुबई। मिस्र की एक अदालत ने प्रतिबंधित संगठन मुस्लिम ब्रदरहुड से जुड़े 32 लोगों को दंगे और लूटपाट के आरोप में 10 साल कैद की सजा सुनाई है।

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मिस्र की सरकारी समाचार एजेंसी मीना ने कल बताया कि जिन लोगों को सजा सुनाई गई है उन पर दक्षिण मिस्र की एक सरकारी इमारत पर कब्जा करने और दो अदालतों की पार्किंग में आग लगाने का आरोप है। कीना की अदालत ने इन आरोपों के आठ अन्य लोगों को बरी कर दिया है।

गौरतलब है कि 2013 में सेना द्वारा राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी को अपदस्थ किए जाने के बाद से उनके समर्थकों ने कई सरकारी संस्थाओं और चर्चों पर हमले किए हैं। वहीं मुस्लिम ब्रदरहुड के सदस्यों और समर्थकों का दावा है कि सरकार ने उन्हें समाप्त करने की पूरी कोशिश की है।