34,540 तबके के असातिजा का नहीं होगा तबादला

पटना : राज्य के 34,540 तबके के असातिजा का अब तबादला नहीं होगा। पटना हाइकोर्ट के हुक्म के बाद तालीम महकमा ने तबादले पर रोक का हिदायत जिलों को जारी कर दिया है। इस बुनियाद पर अब 34,540 तबके के वैसे असातिजा जो जिला के अंदर या जिले से बाहर ट्रांसफर के लिए दरख्वास्त किया है, उनका तबादला नहीं होगा। उनके दरख्वास्त को हाइकोर्ट के हुक्म के बाद तालीम महकमा ने नमंजूर कर दिया है। 34,540 तबके के असातिजा की तक़र्रुरी बिहार खुसूसी प्राइमरी असातिजा तक़र्रुरी दस्तुरुल अमल 2010 की बुनियाद पर हुई है।

दस्तुरुल अमल में तबादले के मुताल्लिक में किसी किस्म का कोई तजवीज नहीं किया गया था। ऐसी सूरते हाल में खुसूसी तक़र्रुरी दस्तुरुल अमल के मुताबिक असातिजा तक़र्रुरी में असातिज़ा की तरफ से ताबादले की मांग करना मुनासिब नहीं है। महकमा ने फैसले लेते हुए इस तबके की खातून असातिजा से दरख्वास्त हासिल कर उनके आबाई जिला और मर्द असातिज़ा का तबादला जिला के अंदर और जिला के बाहर पहले ही किया जा चुका है।

इसी बुनियाद पर अब जिला के अंदर और जिला के बाहर इस तबके के किसी भी खातून या मर्द असातिजा का ट्रांसफर नहीं होगा। ज़ाती महकमा जराये की मानें, तो अगर इस तबके के असातिज़ा या खातून असातिज़ा जिले के अंदर या बाहर तबादले के ख्वाहिश होंगे, तो उनके दरख्वास्त पर गौर किया जा सकता है। इसके लिए असातिज़ा को मुताल्लिक ब्लाक व जिले के अफसरों से मंजूरी लेनी जरुरी होगी।