4 श्रेणियों में 5 से 18 प्रतिशत टैक्स लगाने जीएसटी परिषद का फैसला

नई दिल्ली: जीएसटी परिषद ने आज 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत के आधार पर चार मज़रों करों ढांचे को क़तईयत दी। उपभोक्ता वस्तुओं कमोडिटी पर टैक्स कम रहेगा और वस्तुओं पर अधिकतम कर लगाया जाएगा। इसके अलावा ऐसी वस्तुओं जो फायदेमंद न हों उन पर अतिरिक्त सीस भी लगाया जाएगा।

जीएसटी परिषद ने मुद्रास्फीति नियंत्रण में होने के मद्देनजर उपभोक्ता वस्तुओं कमोडिटी सहित खाद्य वस्तुओं पर कोई टैक्स नहीं लिया है। सामान्य उपयोग की वस्तुओं पर कम से कम 5 प्रतिशत टैक्स होगा इसके अलावा 12 और 18 प्रतिशत की दर से भी विभिन्न वस्तुओं पर टैक्स लगाया जाएगा। इस नई विधि में एक अप्रैल 2017 से अमल होगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दो दिवसीय जीएसटी परिषद बैठक के पहले दिन किए गए फैसलों से परिचित करवाया।