इस भाजपा शासित राज्य में 2 से ज़्यादा संतानों वाले सांसद और विधायकों की रद्द होगी सदस्यता

गुवाहाटी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने गुरुवार को कहा कि राज्य सरकार केंद्र से अनुरोध करेगी कि दो बच्चों के नियम का पालन नहीं करने वाले विधायकों और सांसदों की सदस्यता रद्द की जाए।

उन्होंने गुवाहाटी में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि राज्य सरकार केंद्र के सामने विधायकों को परिवार नियोजन नियमों को पालन करवाने के लिए कहेगी। राज्य विधानसभा की सदस्यता के लिए किसी भी उम्मीदवार के लिए अधिकतम दो संतान का नियम लागू होगा।

 

उन्होंने कहा, अगर कोई विधायक नियम का उल्लंघन करता है तो उसे अयोग्य करार दिया जाए और भविष्य में भी उस पर चुनाव लड़ने से प्रतिबंध लगाया जाए। असम सरकार ने जनसंख्या वृद्धि पर लगाम लगाने के लिए अधिकतम दो संतान के नए कानून की प्रस्तावना तैयार की है।

 

 

 

प्रस्तावित कानून के मुताबिक दो संतान के नियम का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को नौकरी सहित किसी भी सरकारी लाभ एवं सुविधाओं से वंचित होना पड़ेगा। इस कानून में यह प्रावधान भी रखा गया है कि दो से अधिक संतान पैदा करने वाला व्यक्ति पंचायत या निकाय चुनाव भी नहीं लड़ सकता।

 

 

 

 

प्रस्तावित कानून में हालांकि जुड़वा या एक साथ तीन बच्चे होने की स्थिति में छूट प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने महिला अधिकार सुरक्षा कानूनों की भी समीक्षा करने का फैसला किया है।