बिहार कैबिनेट ने पास की शराबबंदी कानून में नरमी का प्रस्ताव, अब पहले से कम होगी सज़ा

बिहार कैबिनेट ने शराबबंदी कानून के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। नीतीश कैबिनेट ने शराबबंदी के सख्त कानून में बदलाव करने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। संशोधन को अगली लोकसभा की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। सूचना के मुतबिक शराब मिलने पर घर, गाडी और खेत जब्त करने के बन्दोबस्त में नरमी बरती गई है।

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साथ ही साथ पहली बार पीते हुए पकड़े जाने पर पचास हजार रुपये जुर्माना या तीन महीने की जेल होगी। संशोधन में शराबबंदी कानून के तहत सामूहिक जुर्माना समाप्त करने की प्रस्ताव को कैबिनेट से मंज़ूरी दी गई है।

संशोधन में शराब में स्वास्थ्य के लिए खतरनाक पदार्थ मिलाने और इससे मौत होने पर सख्त कानून की प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। ऐसे अपराधों पर उम्रकैद या फिर सजाए मौत की सज़ा हो सकती है। उसके साथ ही तीन साल की सज़ा पूरी कर चुके लोग जेल से बाहर निकलेंगे।