बिहार: शराबबंदी को लेकर नीतीश कुमार बैकफुट पर, अब पहली बार पकड़े जाने पर नहीं होगा जेल

पटना: बिहार में शराबबंदी को लेकर सख्त कानून बनाने वाले नीतीश सरकार अब बैकफुट पर नजर आ रही है। नीतीश सरकार की कैबिनेट ने शराबबंदी कानून में बदलाव करने के प्रस्तावित संशोधनों को पारित कर दिया है।

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खबरों के मुताबिक, अब शराब मिलने पर घर, गाड़ी और खेत जब्त करने के प्रावधान को खत्म किया जाएगा। इससे पहले नीतीश कुमार कई बार कह चुके हैं कि उनकी सरकार शराबबंदी के कड़े कानूनों पर कानूनविदों से सलाह कर रही है और इसे आगामी विधानसभा सत्र में संशोधन के लिए पेश किया जाएगा।

संसोधित प्रस्ताव के अनुसार अब पहली बार किसी व्यक्ति को शराब के साथ पकड़े जाने पर 50,000 का जुर्माना लगा कर छोड़ दिया जाएगा। जुर्माना नहीं भरने पर उसे उसे तीन महीने जेल में काटने होंगे।

बता दें कि बिहार में 5 अप्रैल 2016 से पूर्ण शराबबंदी लागू है और इसे सख्ती से लागू करने के लिए नीतीश सरकार ने बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम सर्वसम्मिति से विधानमंडल में पारित कराया था। लेकिन बाद में इसके कुछ प्रावधानों को कड़ा बताए जाने तथा इस कानून के दुरूपयोग का आरोप लगाते हुए विपक्ष की तरफ से इसकी आलोचना की जाती रही है।