बॉम्बे हाई कोर्ट ने आरक्षण ख़त्म किया, छिन सकता है सरकारी कर्मचारियों का प्रमोशन

बॉम्बे हाई कोर्ट के एक बड़े फैलसे के बाद महाराष्ट्र में सरकारी कर्मचारियों को आरक्षण के तहत मिला प्रमोशन छीन सकता है। कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में प्रमोशन में रद्द कर दिया है।

फैसले के साथ ही कोर्ट ने बारह हफ्ते के अंदर सरकार को जरूरी फेरबदल करने का आदेश दिया है। हालाँकि कोर्ट ने इस फैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए तीन महीने का वक्त भी दिया है।

बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने साल 2004 में एक जीआर निकालकर सरकारी नौकरी में पदोन्नति आरक्षण लागू किया था।

इसके तहत अनुसूचित जाति को 13 फीसदी, अनुसूचित जनजाति को 7 फीसदी , भटक्या विमुक्ति (बंजारा) जाति -जमाति और विशेष तौर पर पिछड़े वर्गों के लिए 13 फीसदी आरक्षण लागू किया था।