कंपनियां ऑफिस में हिजाब पहनने पर बैन लगा सकती हैं: यूरोपीय अदालत

न्यूयॉर्क: यूरोपियन कोर्ट ने कंपनियों को इस बात की इजाज़त दे दी है कि वह धार्मिक पहचान से जुड़ी किसी भी चीज को पहनने से अपने कर्मचारियों को मना कर सकती हैं। इस आदेश के बाद अब अब यूरोपीय कंपनियां अपने कर्मचारियों को हिजाब पहनने से भी रोक सकेंगी।

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हालांकि यूरोप के सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि इस तरह की कोई भी प्रतिबंध सभी कर्मचारियों के पूरी तरह से निष्पक्ष पहनने की नीति पर आधारित होना चाहिए।

बीबीसी की खबरों के मुताबिक़ अदालत का कहना है कि ऐसी पाबंदी ग्राहकों के अनुरोध पर लागू नहीं की जा सकती। कार्यालयों में हिजाब पहनने के मामले में यह अदालत का पहला फैसला है।

इस मामले की शुरुआत तब हुई थी जब बेल्जियम में कंपनी जी फोर एस ने एक रिसेप्शनिस्ट को हिजाब पहनने पर नौकरी से निकल दिया था। बेल्जियम की अदालत ने यह मामला यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस में भेज दिया था।