मुस्लिम पंचायत का फैसला, गौहत्या पर 21 हजार रुपये जुर्माना, जुआ, सट्टेबाजी और शराब पीने पर 5100

मेवात: मेवात में मुसलमानों की एक पंचायत ने गौहत्या करने वालों या उनकी मदद करने वालों पर 21,000 रूपये का जुर्माना आयद करने का फैसला किया है। इस पंचायत का आयोजन पिन्हाना क्षेत्र के जखोकर में हुआ था। जिस में पंच, सरपंच, उलेमा और अन्य प्रमुख हस्तियों ने भाग लिया था।

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साथ ही साथ पंच ने यह फैसला भी लिया कि जुआ, सट्टेबाजी और शराब पीने वालों पर 5100 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इतना ही नहीं जुर्म साबित होने पर आरोपी का हुक्का पानी बंद और उनसे सारे संबंध तोड़ लिए जायेंगे। मौलाना खालिद और सरपंच हुरमत ने कहा कि हरियाणा सरकार ने गौ हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं गाय एक समाज के आस्था से जुड़ा है, इसलिए गौ हत्या पर पंचायत द्वारा बड़े फैसले लिए गए।

आजकल युवाओं में जुआ, सट्टेबाजी और शराब का चलन बढ़ गया है। नशे की लत की वजह से गांव में चोरी, झगड़े आदि मामले बढ़ रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति दोबारा दोषी पाया जाता है तो उसे गांव से निकाल दिया जाए और ऐसे लोगों के साथ बातचीत भी बंद कर दी जाएगी।

पंचायत के इस फैसले को लागू करने के लिए एक 11 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है, जिसमें गांव के मौजूदा सरपंच, पूर्व सरपंच, नंबरदार और पंचों के अलावा मस्जिदों के इमाम मौलाना और पंचों के अलावा लोगों को शामिल किया गया है।