बड़ी खबर: चुनाव आचार संहिता मामले में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इलाहबाद कोर्ट में किया सरेंडर

चुनाव आचार संहिता उल्लंघन और दुर्गा पूजा पंडाल समिति विवाद से जुड़े केस में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने इलाहबाद कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। दुर्गा पूजा पंडाल समिति दस साल पुराना मामला है। इसके बाद अब मौर्य जमानत के लिए अर्जी लगाएंगे। इन दोनों ही केस की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट कर रही है। जिसका गठन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद किया गया था।

न्यायाधीश ने सितंबर 2008 के मामले में उपमुख्यमंत्री के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए थे, जहां उन्हें शिकायत में एक संदिग्ध के रूप में नामित किया गया था कि दुर्गा पूजा समिति के कागजात तैयार करने के बाद जनता से धन इकट्ठा किया गया था।

चुनाव आयोग-अनिवार्य मॉडल आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए उन्हें आपराधिक मामले का भी सामना करना पड़ता है।
केशव प्रसाद मौर्य के वकीलों ने आरोपों से इंकार कर दिया है, जोर देकर कहा कि वह अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों द्वारा झूठे मामलों में उन्हें तैयार करके तैयार किए गए थे। बीजेपी नेता का कहना है कि शिकायतें राजनीतिक रूप से प्रेरित हैं।