चार हजार उर्दू शिक्षकों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, यूपी सरकार को दो महीने में नियुक्ति पत्र देने का आदेश

इलाहबाद उत्तर प्रदेश के चार हजार उर्दू शिक्षकों को इलाहाबाद उच्च न्यायालय से बड़ी सफलता मिली है। इलाहबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वह चार हजार उर्दू शिक्षकों को दो महीने के अंदर ज्वाइनिंग लेटर मोह्या कराए।

साथ ही अदालत ने राज्य सरकार की इस बात की सख्त चेतावनी दी कि उसने किस आधार पर उर्दू शिक्षकों के नियुक्त करने पर रोक लगाई थी?

गौरतलब है कि राज्य के पूर्व समाजवादी पार्टी की सरकार ने चार हजार उर्दू शिक्षकों की भर्ती की थी, लेकिन योगी सरकार ने उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति पर मौखिक रोक लगा दी थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले पर यूपी उर्दू मुआल्ल्मिम एसोसिएशन ने अपनी खुशी का इज़हार किया है। एसोसिएशन का कहना है कि आज के फैसले से उर्दू वलों को न्यायपालिका विश्वास और गहरा हो गया है।