दुकानों के बाहर मीट लटकाने पर हाईकोर्ट सख्त, हरियाणा सरकार से माँगा रिकॉर्ड

हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से राज्य में चल रहे सभी स्लॉटर हाउस और मीट शॉप्स का ब्योरा माँगा है। यह मामला गुरुद्वारा गुरु गोबिंद सिंह जी की ओर से दाखिल याचिका से जुड़ा है।

इसमें पालकी के गुजरते समय बाहर मीट के टंगे होने से होने वाली परेशानी का जिक्र किया गया था। याचिका में खुले में इस तरह से मीट को डिस्प्ले करने पर रोक की अपील की गई थी। इस याचिका पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए इसका दायरा बढ़ा दिया है।

इसके साथ ही रुद्वारा गुरु गोबिंद सिंह जी की ओर हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा गया था कि धार्मिक उत्सव के दौरान शहर से पालकी साहिब गुजरती है। आम तौर पर देखने में आता है कि यह मीट शॉप्स कटे हुए जानवर बाहर ही लटका देते हैं।

इस दौरान एक तरफ धार्मिक दृष्टि से बेहद असहज स्थिति पैदा होती है, वहीं दूसरी ओर यहां से गुजरने वाले लोगों के लिए भी परेशानी पैदा होती है। खासतौर पर उन लोगों के लिए जोकि पूरी तरह से शाकाहारी हैं।

हाईकोर्ट ने कहा कि इस विषय को लेकर और याचिकाएं दायर न हों, लिहाजा जरूरी है कि हरियाणा सरकार इस मामले में पूरे राज्य में चल रहे स्लॉटर हाउस और मीट शॉप्स का डाटा, साफ-सफाई और हाईजैनिक कंडीशन का ब्यौरा सौंपे।

सरकार को एक सितंबर को मामले की अगली सुनवाई पर इसकी जानकारी हाईकोर्ट को देनी होगी। पिछली सुनवाई पर जारी आदेशों के अनुरूप सोमवार को हरियाणा सरकार लोकल बॉडी विभाग के सचिव मौजूद रहे।

हाईकोर्ट ने उन्हें इस संदर्भ में गंभीरता से कार्य कर अगली सुनवाई पर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है।