हरियाणा: बलात्कार से पीड़ित दस वर्षीय बच्ची को गर्भपात की इजाज़त

रोहतक: हरियाणा के रोहतक में सौतेले पिता के हाथों पीड़ित दस वर्षीय बच्ची को गर्भपात की अनुमति दे दी गई है। अल अरबिया डॉट नेट के अनुसार उक्त बच्ची 20 सप्ताह की गर्भवती है। भारतीय कानून के अनुसार 20 सप्ताह के बाद गर्भपात तभी हो सकता है जब चिकित्सा समिति यह पुष्टि करदे कि मां की जिंदगी को खतरा है।

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स्थानीय पुलिस अधिकारी ने ब्रिटिश समाचार एजेंसी को बताया कि बच्ची की मां की ओर से रिपोर्ट दर्ज करवाने पर उसके सौतेले पिता को हिरासत में ले लिया गया है। डॉक्टरों के अनुसार अदालत की ओर से इजाजत दिए जाने के बाद बच्ची का गर्भपात जल्द ही संभव समय में किया जाएगा।

गौरतलब है कि प्रभावित ब्च्ची की मां को अपनी बेटी के गर्भवती होने का शक हुआ तो वह पिछले सप्ताह उसे डॉक्टर के पास ले गई।गर्भावस्था के खुलासे के बाद बच्ची ने अपनी मां को बताया कि सौतेले पिता के ज़रिए उसे कई बार बलात्कार का निशाना बनाया गया जिसने चेतावनी दी थी कि वह इस बारे में किसी को कुछ न बताए।

पिछले कुछ महीनों के दौरान सुप्रीम कोर्ट को कई आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें देश में बलात्कार का निशाना बनने वाली महिलाओं ने गर्भपात की अनुमति मांगी है। यह सारे आवेदन चिकित्सा समितियों को सौंप दिए गए हैं।

देश में हर साल बलात्कार के लगभग 40 हजार मामले सामने आते हैं। लेकिन लगता है कि वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक है क्योंकि बलात्कार का निशाना बनने वाली और उसके प्रिय व संबंधी की ओर से यौन अपराधों के बारे में जानकारी देते हुए बदनामी का डर लग रहा है।