आधार के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई आज

आधार से सम्बंधित दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगी। यह सुनवाई याचिकाकर्ता के वकील के मांग पर की जा रही है। वकील ने तत्काल सुनवाई की मांग करते हुए कहा था कि शुक्रवार को अदालत में यह याचिका सुनवाई के लिए पहले से ही सूचीबद्ध हैं। यह मामला न्यायमूर्ति जे चेलमेश्वर की अध्यक्षता वाले पीठ के समक्ष है।

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कर्नाटक के मैथ्यू थॉमस नामक व्यक्ति ने आधार कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने कहा था कि यह निजता के अधिकार का उल्लंघन करता है और बायोमेट्रिक प्रणाली ठीक ढंग से काम नहीं कर रही है। इससे पहले भी केंद्र सरकार के आधार कार्ड को अनिवार्य बनाने के इस कदम को चुनौती देने के लिए शीर्ष अदालत में कई याचिकाएं दायर की गई थीं।

वहीँ न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाले पीठ ने 30 अक्तूबर को कहा था कि संवैधानिक पीठ का गठन किया जाएगा और आधार से संबंधित मामले की सुनवाई की जाएगी जोकि नवंबर के अंतिम सप्ताह में आएंगे। आपको बता दें कि हाल ही में शीर्ष अदालत की नौ न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने निजता का अधिकार को मौलिक अधिकार है बताया था। जबकि याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि यह निजता के अधिकार का उल्लंघन है। इसके अलावा उनहोंने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआइडीएआइ) की संख्या को बैंक खातों और मोबाइल नंबरों से जोड़ने को शीर्ष अदालत में ‘गैर कानूनी और असंवैधानिक’ बताया है। उन्होंने सीबीएसई द्वारा परीक्षा में बैठने के लिए छात्रों के लिए आधार कार्ड अनिवार्य बनाने के कथित कदम पर भी आपत्ति जताई।

हालांकि केंद्र ने इस बात से इनकार किया है। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने पहले कहा था कि आधार से संबंधित मुख्य मामला जो शीर्ष अदालत में लंबित है, उसमें अंतिम सुनवाई आवश्यक है क्योंकि सरकार नागरिकों को अपने आधार को बैंक खातों या मोबाइल नंबरों से जोड़ने के लिए बाध्य नहीं कर सकती है।