हाईकोर्ट ने CM योगी के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट मामले में FIR रद्द करने से इनकार किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने वाले देवरिया निवासी इफ्तेखार अहमद के खिलाफ एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया है. साथ ही कोर्ट ने मामले में हस्तक्षेप से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी है.

इफ्तेखार अहमद की याचिका पर न्यायमूर्ति मनोज मिश्र तथा न्यायमूर्ति विवेक वर्मा की खण्डपीठ ने कहा है कि प्रथम दृष्टया फेसबुक पोस्ट धार्मिक भावना भड़काने वाली लगती है, जिससे कानून-व्यवस्था बिगड़ सकती है. याचिका का प्रतिवाद राज्य सरकार के अपर महाधिवक्ता विनोदकांत और एजीए नीरजकांत ने किया.

इस याचिका में भाटपार रानी थाने में 5 फरवरी 19 को दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की गई थी. याचिकाकर्ता का कहना था कि आपतिजनक पोस्ट  उसने नहीं की है. उसके फोन पर आई पोस्ट को अनजाने में उसके नाबालिग बेटे ने फॉरवर्ड कर दिया है. इसमें कोई दुर्भावना नहीं हैं. वैसे भी पोस्ट किसी धर्म, जाति या समुदाय के खिलाफ नहीं है. इसलिए कोई अपराध नहीं बनता.