VIDEO: अलीमुद्दीन हत्या में दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाने के बाद अदालत के बाहर लगाए ‘जय श्रीराम’ ने नारे!

दादरी के बिसहाड़ा कांड की तरह झारखंड में हुए अलीमुद्दीन हत्याकांड में अदालत ने 11 दोषियों को सजा सुना दी है। इस मामले में रामगढ़ की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सभी 11 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

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इससे पहले 16 मार्च को अदालत ने सभी आरोपियों को दोषी करार दे दिया था। जानकारी के मुताबिक, अदालत की तरफ से उम्रकैद की सजा सुनाए जाने के बाद सभी दोषी जब अदालत से बाहर निकल रहे थे तो सभी ने जोर-जोर से जय श्री राम के नारे भी लगाए।

अदालत ने जिन 11 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है, उनमें 2 नाबालिग हैं। इसके अलावा सजा पाने वालों में BJP की रामगढ़ जिला इकाई के मीडिया प्रभारी नित्यानंद महतो का नाम भी शामिल है और बाकि के दोषी गौ रक्षा समिति से जुड़े हुए हैं।

इनमें दीपक मिश्रा, छोटू वर्मा व संतोष सिंह को मुख्य अभियुक्त करार दिया था। विक्की साव, सिकंदर राम, कपिल ठाकुर, रोहित ठाकुर, राजू कुमार, विक्रम प्रसाद व उत्तम राम को भी दोषी करार दिया गया था। महज आठ महीने 17 दिन में कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली थी।

ये मामला 29 जून, 2017 का है, जब गौमांस ले जाने के आरोप में अलीमुद्दीन नाम के शख्स को भीड़ ने पीट-पीट कर मार डाला था। अलीमुद्दीन मनुआ से कोयला लेकर जाता था और चितरपुर से मांस लेकर आता था।

प्रतिबंधित मांस को लेकर हुए बवाल के दौरान वाहन में मांस ले जा रहे अलीमुद्दीन की भीड़ ने हत्या कर दी थी। घटना के दिन अलीमुद्दीन 60 किलो प्रतिबंधित मांस लेकर आ रहा था।

पिटाई के बाद अलीमुद्दीन को पहले इलाज के लिए रांची अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी मौत हो गई थी। अलीमुद्दीन की पत्नी मरियम खातून ने इस मामले में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी।