हाईकोर्ट ने दिया UP सरकार को निर्देश, कहा- हर जिले में खोला जाए ओल्ड एज होम

हाईकोर्ट ने प्रदेश के मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि हर जिले में ओल्ड एज होम खोलना सुनिश्चित किया जाये. साथ ही कोर्ट ने कहा है कि बुजुर्गों की सुरक्षा और उनकी जानमाल की हिफाजत पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है.

हाईकोर्ट ने ओल्ड एज होम्स में संचालकों की नियुक्ति करने का भी आदेश दिया है. हाईकोर्ट ने बुजुर्ग और बेसहारा लोगों की देखभाल के लिए वर्ष 2007 में बने कानून और वर्ष 2014 में बने रुल्स का कड़ाई से पालन करने का भी आदेश दिया है.

कोर्ट ने कहा है कि ऐसे बुजुर्ग और बेसहारा जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है. उनकी देखभाल ओल्ड ऐज होम में सुनिश्चित की जाये. कोर्ट ने पुलिस को ऐसे बेसहारा बुजुर्गों की सम्पत्ति और जानमाल की सुरक्षा का इंतजाम करने का भी आदेश दिया है.