नई दिल्ली: 1948 में महात्मा गांधी की हत्या की फिर से जांच की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान गांधी जी के पोते तुषार गांधी ने इस मामले में पक्षकार बनने की मांग की. वहीं इस मामले में अमीकस क्यूरी (सलाहकार ) अमरेंद्र शरण ने कहा कि उन्हें 4 हफ़्ते का समय दिया जाए.
सुप्रीम कोर्ट ने तुषार गांधी के वक़ील इंद्रा जय सिंह से पूछा कि इस मामले में उनका पक्षकार बनने का आधार क्या है. कोर्ट ने कहा कि इस मामले में सेंटिमेंट के अलावा आपका क्या आधार है कि आपको पक्ष बनाया जाए.
कोर्ट अब इस मामले में 4 हफ्ते बाद सुनवाई करेगा. पिछली सुनवाई में कोर्ट इस मामले में कोर्ट की मदद के लिए पूर्व अडिशनल सॉलिसिटर जनरल अमरेंद्र शरण को सलाहकार नियुक्त किया था.
दरअसल, याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि राष्ट्रपिता की हत्या एक संदिग्ध व्यक्ति ने की थी, जिसने उन पर ‘चार गोली’ दागी थी, हवाला देते हुए दावा किया है कि महात्मा गांधी के असली हत्यारे को कभी पकड़ा नहीं गया.
गौरतलब है कि ‘अभिनव भारत’ के संस्थापक पंकज फड़नीस की याचिका पर बेंच सुनवाई कर रही है. इससे पहले पंकज की याचिका बांबे हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी, जिसके बाद वह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे