मुंबई ब्लास्ट: अबू सलेम सहित 5 लोग दोषी करार, अब्दुल कैयूम बाइज़्ज़त बरी

मुंबई: विशेष टाडा अदालत ने शुक्रवार को 1993 के मुंबई धमाकों के दूसरे चरण के मामले का फैसला सुनाया।

अपने फैसले में अदालत ने अबू सलेमसहित पांच लोगों को दोषी ठहराया, जिनमें मुस्तफा डोसा, करीमुल्लाह, फिरोज अब्दुल रशीद खान, रियाज सिद्दीकी, ताहिर मर्चेंट शामिल हैं, वहीँ, अब्दुल कैयुम को बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया है।

बता दें कि 2007 में पूरी हुई सुनवाई के पहले चरण में टाडा अदालत ने इस मामले में 100 आरोपियों को दोषी ठहराया था। जबकि 23 लोगों को बरी कर दिया गया था। अबू सलीम पर गुजरात से मुंबई हथियार ले जाने का आरोप है।

सलीम ने अवैध रूप से हथियार रखने के आरोपी अभिनेता संजय दत्त को एके 56 राइफल, 250 कारतूस और कुछ ग्रेनेड 16 जनवरी 1993 को उनके निवास पर दिए थे।

इसके दो दिन बाद 18 जनवरी 1993 को सलीम और दो अन्य दत्त के घर गए और वहां से दो राइफल और कुछ गोलियां लेकर लौटे थे।

मुंबई में हुए इन धमाकों में 257 लोग मारे गए थे। 713 गंभीर रूप से घायल हुए थे।