चुनाव लड़ सकते हैं परवेज़ मुशर्रफ, 13 जून की पेशी में नहीं होगी गिरफ्तारी

पाकिस्तान के पूर्व तानाशाह परवेज मुशर्रफ देश में 25 जुलाई को आम चुनाव में उतर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट से उन्हें सशर्त अनुमति मिलने के बाद उनकी पार्टी ने यह बयान दिया है। वर्ष 2013 में हाईकोर्ट के मुशर्रफ पर आजीवन प्रतिबंध लगाए जाने के खिलाफ दायर अर्जी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि मुशर्रफ नामांकित कर सकते हैं।

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यह वही सीट है जिसपर पेशावर हाईकोर्ट के जरिये मुशर्रफ को अयोग्य ठहराने के बाद 2013 चुनाव में एपीएमएल की समर्थन वाला उम्मीदवार जीता था। ऐसा कहा जा रहा था कि वह अपने शहर कराची से भी चुनाव लड़ सकते हैं।

एपीएमएल के मुख्य सचिव अमजद ने कहा कि मुशर्रफ चुनाव से पहले वापस आ जाएंगे। हालांकि, उन्होंने वापसी की तारीख नहीं बताई। उन्होंने कहा कि पार्टी कई सीटों पर उम्मीदवारों को वापस उतारेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि वह 13 जून को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित थे और वादा किया था कि कई आपराधिक मामलों में उपस्थिति के बावजूद उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।