तुर्की में नया राष्ट्रपति वयवस्था: देश के संविधान में 74 बदलाव, एर्दोगन को मिले नये अधिकार

अंकारा: तुर्की ने देश के संविधान में 74 बदलाव किये हैं जिसके बाद राष्ट्रपति रजब तैय्यब एर्दोग्न को कई नये अधिकार मिल गए हैं। इन बदलाव के बाद एर्दोगन, राज्य के साथ साथ सरकार के भी प्रमुख बन गए हैं।

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नए राष्ट्रपति व्यवस्था के तहत तुर्की में पिछले महीने होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में रजब तैयब एर्दोगन की पार्टी कामयाब रही थी। पिछले दिनों चार जुलाई बुधवार को एक सरकारी आदेश के तहत तुर्की संविधान की 74 धारा में बदलाव की गईं, जिसके बाद राष्ट्रपति को अधिक अधिकार मिल जाएँगे।

सरकारी गजट में छपने वाले इस आदेश में 1924 से लेकर 2017 तक बनाये गए विभिन्न कानूनों में बदलाब किये गए हैं। राष्ट्रपति व्यवस्था के लागू के बाद प्रधानमंत्री का पद भी समाप्त हो चूका है इस लिए संविधान में प्रधानमंत्री की जगह राष्ट्रपति का शब्द इस्तेमाल किया गया है।

संविधान की बिन्दुओं में बदलाव के बाद अब राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन को जो वृद्धि अधिकार हासिल होंगे उनमें से कुछ नीचे हैं। नये मंत्रालय गठन देकर उनकी कारकरदगी पर भी नजर रख सकेंगे। उसके अलावा अब वह संसद की मंजूरी के बगैर सरकारी अधिकारीयों को निलंबित कर सकेंगे।