क़तर के इस नए कानून से भारतीयों को मिल सकता है रोज़गार

दोहा। कतर ने एक कानून को मंजूरी दी है जिसके तहत अब घरेलू कर्मचारियों से एक दिन में 10 घंटे से ज़्यादा काम नहीं लिया जा सकेगा। अमीरात में पहली बार हजारों भारतीय और दूसरे देश के घरेलू नौकरों, दाइयों और रसोइयों को इस तरह की सुरक्षा दी जा रही है।

क़तर समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, घरेलू रोजगार कानून भी कर्मचारियों के निजी जीवन का ख्याल रखते हुए हर हफ्ते कम से कम एक दिन और तीन हफ्ते की एक सालाना छुट्टी का अधिकार देता है। इसके साथ ही हर महीने के अंत में मालिकों को कर्मचारियों के भुगतान का आदेश देता है।

इस कानून के तहत कर्मचारियों को सेवा समाप्त होने पर मुआवज़ा भी मिलेगा। इसके साथ ही यह कानून 60 साल से अधिक और 18 साल से कम के विदेशियों की भर्ती को भी प्रतिबंधित करता है।

QNA के मुताबिक, यह कानून मंगलवार को कतर के अमीर, शेख तमीम बिन हमद अल-थानी द्वारा पारित किया गया। इस नए कानून में अन्य घरेलू कर्मचारी भी शामिल किए गए हैं। क्लीनर, माली और ड्राइवर भी इस कानून में कवर किए गए हैं।

गौरतलब है कि कतर में घरेलू कर्मचारियों के लिए नया कानून उत्पीड़न की कई शिकायतों के बाद बनाया गया है। काफी लंबे समय से कर्मचारियों को कानूनी संरक्षण देने की मांग की रही थी।