योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, कहा- दुनिया में ताज महल एक ही है, दोबारा नहीं बनेगा

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने यूपी की योगी सरकार को फटकार लगते हुए ताज महल के इर्द गिर्द मल्टी लेवल पार्किंग बनाने की अनुमति देने से इंकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि “ताज महल एक ही है, यह एक बार बर्बाद हो गया तो फिर दोबारा नहीं बनेगा”।

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सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल और इसके आसपास के इलाकों में ताज ट्रैपोजियम जोन की सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की इस योजना पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि ताज महल के 500 मीटर के दायरे में गाड़ियों के चलने की पाबंदी जारी रहेगी।

वहीँ यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से ताजमहल के सुरक्षित क्षेत्रों में बहु-स्तरीय पार्किंग बनाने के लिए 11 पेड़ों को काटने के लिए अनुमति मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से कहा कि आगरा में प्रदूषण उच्च स्तर पर है, ऐसे में यूपी सरकार को इस तरह के निर्माण कार्य करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। कोर्ट ने यूपी सरकार से कहा कि वैसे भी ताजमहल की रक्षा के लिए आपके पास कोई दीर्घकालिक योजना नहीं है।

बता दें कि यूपी सरकार ताजमहल के पूर्वी द्वार से 1 किमी दूर एक बहुस्तरीय पार्किंग बनाना चाहती है। सरकार ने तर्क दिया है कि पार्किंग की कमी के कारण यातायात की एक बड़ी समस्या है। जिस पर अदालत ने कहा कि अगर आप चाहें तो आप इसका बंदोबस्त कर सकते हैं, केवल इच्छाशक्ति की आवश्यकता है।