मनी लॉंड्रिंग मामले में ज़ाकिर नाईक के सहयोगी आमिर को मिली जमानत

नई दिल्ली: डॉ.ज़ाकिर नाईक की संस्था आईआरएफ के मनी लॉंड्रिंग मामले में उनके करीबी आमिर गज़दार को पीएमएलए कोर्ट द्वारा बेल दे दी गई है।

आमिर गज़दार पर मनी लॉंड्रिंग मामले में मुम्बई की अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया था। जिसके चलते पुलिस द्वारा गज़दार को 16 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था।

गजदार ने 20 अप्रैल को मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम की रोकथाम के तहत उनपर लगे आरोपों पर सवाल उठाते हुए एक जमानत याचिका दायर की थी।

गज़दार का कहना है कि जांच एजेंसी उनपर लगाए गए आरोपों को साबित करने में नाकाम रही है, उन्हें इस बात के कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल पाए हैं कि संस्था ने उसे मिल रहे चैरिटी का इस्तेमाल गलत ढंग से किया है।

ईडी ने दावा किया था कि ज़ाकिर नाइक द्वारा आईआरएफ (इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन) को चैरिटी के तहत मिले पैसों के इस्तेमाल गैर कानूनी कामों के लिए किया जा रहा था। एजेंसी ने दावा किया कि ज़ाकिर नाईक का करीबी होने के चलते उसका इन सब गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका थी।

जिसके चलते बीते साल जाकिर नाईक की संस्था को सरकार ने बैन कर दिया था। जाकिर नाईक उस वक़्त से ही देश से बाहर हैं।