निठारी कांड: मनिंदर सिंह और सुरेंद्र कोली को फांसी की सज़ा

देश को हिलाकर रखने वाले निठारी कांड से जुड़े एक मामले में मनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोली को फांसी की सज़ा सुनाई गई है। गाज़ियाबाद की स्पेशल कोर्ट ने निठारी हत्याकांड से जुड़े एक 20 वर्षीया युवती के अपहरण, हत्या और दुष्कर्म के मामले में कारोबारी मोनिंदर सिंह पंढेर और उसके घरेलू सहायक सुरेंद्र कोली को फांसी की सजा सुनाई है।

सीबीआई ने 29 दिसंबर, 2006 को यह मामला दर्ज किया था और यह निठारी कांड में दर्ज आठवां मामला है। यह मामला पिंकी सरकार (20) की हत्या से जुड़ा है।

सीबीआई की विशेष अदालत के न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी ने दोनों को दोषी करार दिया था। फैसला सुनाए जाने के वक्त कोली और पंढेर अदालत में ही मौजूद था। अदालत का फैसला आने के तुंरत बाद दोनों को हिरासत में ले लिया गया।

पंढेर जमानत पर रिहा चल रहा था। अदालत ने अभियोजन पक्ष के वकील जे. पी. शर्मा की दलीलों पर गौर किया। शर्मा ने अदालत से कहा कि वैज्ञानिक तथ्यों से यह साबित हो चुका है कि कोली ने युवती का अपहरण किया, उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर उसकी हत्या कर दी।