अलवर लिंचिंग मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर, 20 अगस्त को होगी सुनवाई

अलवर: राजस्थान के अलवर में गोरक्षकों द्वारा की गई अकबर खान की हत्या का मामला अब देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। सोमवार को अकबर हत्या मामले को लेकर दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। जिसमें अलवर मामले को लेकर राजस्थान सरकार और अधिकारियों पर सर्वोच्च अदालत के निर्देशों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है।

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जानकारी के मुताबिक, रामगढ़ थाना क्षेत्र के लालवंडी गांव में गो तस्करी के आरोप में कुछ गोरक्षकों ने अकबर खान नामक एक शख्स को पीट-पीटकर मार डाला था। इसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में तहसीन पूनावाला की तरफ से एक याचिका डाली गई है। जिसमें अलवर मामले को लेकर राजस्थान सरकार और अधिकारियों पर सर्वोच्च अदालत के निर्देशों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई 20 अगस्त को होगी।

आपको बता दें कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने लिंचिंग को लेकर कई दिशा निर्देश जारी किए थे, केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देशों का पालन करने को कहा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी देश में इस प्रकार की घटनाएं नहीं रुकीं हैं।

1. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि भीड़तंत्र की इजाजत नहीं दी जा सकती है।
2. कानून का शासन कायम रहे यह सुनिश्चित करना सरकार का कर्तव्य है।
3. कोई भी नागरिक कानून अपने हाथों में नहीं ले सकता है।
4. संसद इस मामले में कानून बनाए और सरकारों को संविधान के अनुसार काम करना चाहिए।
5. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भीड़तंत्र के पीड़ितों को सरकार मुआवजा दे।